ITR भरने के बाद भी अटक सकता है रिफंड, आखिर क्यों? ये गलती अक्सर लोग कर बैठते हैं
ITR last date for AY 2023-24: टैक्सपेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर भरने के साथ ही उनका काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि एक और स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आईटीआर फाइलिंग पूरी मानी जाती है.
ITR last date for AY 2023-24: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing last date) भरने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ घंटे बचे हैं. जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा था, वो जल्दी-जल्दी ये जरूरी काम निपटा रहे हैं. 30 जुलाई की शाम तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके थे. अकेले रविवार को ही 26 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरा था, लेकिन टैक्सपेयर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आईटीआर भरने के साथ ही उनका काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि एक और स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आईटीआर फाइलिंग पूरी मानी जाती है.
आप न करें ये गलती
आईटीआर फाइलिंग को लेकर अकसर टैक्सपेयर्स ये गलती कर बैठते हैं. और ये गलती है- आईटीआर को ई-वेरिफाई न करना (ITR e-verification). अपना आईटीआर भरने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन सबसे जरूरी काम होता है क्योंकि ई-वेरिफिकेशन के बाद ही आपके आईटीआर को वैलिड माना जाता है. अगर आप आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपका आईटीआर या तो अधूरा है, या आपने रिटर्न भरा ही नहीं है. तो आप ई-वेरिफिकेशन न करने की गलती बिल्कुल न करें.
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ITR e-verify करने के लिए किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?
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- आधार OTP
- Bank Account EVC (Electronic Verification Code)
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VIDEO: 'कर' बचत: ITR Verify नहीं किया तो क्या किया? जानें आईटीआर वेरिफिकेशन के बारे में सबकुछ
ITR ई-वेरिफाई कैसे करें? (Steps to e-Verify income tax return)
एक तो आप आईटीआर फाइलिंग के तुरंत बाद ही ई-वेरिफाई कर सकते हैं. दूसरा आप बाद में भी ई-वेरिफाई ऑप्शन में जाकर ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
अगर आप आईटीआर फाइलिंग के तुरंत बाद ई-वेरिफाई कर रहे हैं तो-
स्टेप 1- ई-फाइलिंग पोर्टल- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/- पर जाएं और लॉगइन करें. आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना होगा. फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न सेलेक्ट करें और सबमिशन मोड में प्रिपेयर और सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट करें. इसके बाद कंटीन्यू करें.
स्टेप 2- अब अपने आईटीआर फॉर्म को भरना शुरू करें. जो भी डीटेल मांगी गई हैं, उसमें सही-सही ध्यान से डीटेल भरें.
स्टेप 3- अब आपको टैक्सेज़ पेड एंड वेरिफिकेशन टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनना होगा. इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे- तुरंत ई-वेरिफाई करने का, 120 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करने का और ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने का.
स्टेप 4- अगर आप I would like to e-verify चुनते हैं तो आपको तुरंत आधार ओटीपी या EVC के साथ प्रीवैलिडेटेड बैंक और डीमैट अकाउंट की डीटेल डालकर वेरिफाई करना होगा और फिर आईटीआर को सबमिट करना होगा. ध्यान रखिए कि आपको EVC या OTP 60 सेकेंड के अंदर डाल देना होगा, वर्ना फॉर्म ऑटो सेव हो जाएगा और फिर आपको बाद में वेरिफिकेशन करना होगा.
स्टेप 5- अगर आप फाइलिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन या ऑफलाइन वेरिफेकेशन का ऑप्शन चुनते हैं तो अभी तो आपका आईटीआर तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस अधूरा ही रहेगा, आपको बाद में ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर इसे वेरिफाई करना होगा, या फिर बेंगलुरु CPC को आईटीआर वेरिफिकेशन फॉर्म भेजना होगा.
स्टेप 6- ई-वेरिफाई का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आईटीआर को सबमिट कर दें.
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बाद में ई-वेरिफाई कर रहे हैं तो-
स्टेप 1- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/- पर जाएं और लॉग इन करें. होम पेज पर आपको e-verify Return का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें.
स्टेप 2- ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना PAN डालें, असेसमेंट ईयर चूज़ करें और आईटीआर के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
स्टेप 3- अब अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सबमिट कर दें.
स्टेप 4- लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग के 120/30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं तो OK पर क्लिक करें.
स्टेप 5- आपको यहां condonation delay request डालनी होगी. और डिले क्यों हुआ है, उसका कारण बताना होगा, इसे ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं.
स्टेप 7- अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके जो बताए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और फिर ई-वेरिफाई कर लीजिए.
11:56 AM IST